Current Account
कौन खोल सकता है
- चल खाता खोला जा सकता है -
- व्यक्तिगत रूप से एक नाम से
- दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त नाम से
- एक स्वामित्व से (Sole propriter)
- निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थायें
- धार्मिक/षैक्षणिक /धर्मार्थ संस्थाय
- न्यास/प्रबंधक/संचालक
- क्लब/संगठन
- पंजीकृत एवं अपंजीकृत समितियां
- अर्द्धषासकीय/षासकीय/स्थानीय संस्थायंे
- सहकारी समितिया
- अन्य संस्थायें
- खाता नही खोल सकते (Who cannot open)
- नाबालिग (प्राकृतिक अविभावक हो तो खोला जा सकता है )
- अनपढ़ व्यक्ति
- नेत्रहीन व्यक्ति, यदि सामान्य व्यक्ति किसी कारण से नेत्रहीन हो जाता है तो उसका चल खाता बंद कर बचत खाता खोलने हेतु कहा जावे।
- चल खाता खोलन की प्रक्रिया
निम्न बातों का ध्यान रखा जावे- आवेदन फार्म बैंक निर्धारित प्रारूप में ही हो।
- विधिवत रूप से परिचयकर्ता दिया गया हो ।
- अलग-अलग श्रेणी (क्लब, संस्था, समिति) के लिये विषेष दस्तावेज लिये जावें।
- फोटोग्राफ
- शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षरोपरांत ही खाता खोला जावे।
- संतुष्ट होने के उपरांत ही खाते में चेक/डिमाण्ड डाªफ्ट का संग्रहण किया जावे।
- खाता नंबर, खाता संचालन संबंधी निर्देष (“E or S”/ “A or S”/ “Joint Account” / “Sole Proprietor”) खाते में दर्ज किया जावे।
- चैक बुक नंबर, चैक डिटेल दर्ज करें
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खाता में प्रविष्टि (Posting in the Account)
- जमा प्रविष्टियों में पूर्ण विवरण डालें - जैसे “By cash”/ “By clearing”/ “By OBC no…..” / “By Tr. From….” इसी प्रकार नामे प्रविष्टियों में:- जैसे “To cash Ch…..”/ “To clearing Ch….”/ “To Tr. Ch.….”
- कटिंग अथवा ओव्हर राईटिंग न की गई हो
- स्थायी निर्देष ( Standing instruction ) का मुख्य ध्यान रखा जाना चाहिये।
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चैक बुक जारी करना (Issue of Cheque Book )
- नवीन चैक बुक पुरानी चैक बुक की चैक बुक जारी करने की पर्ची (Cheque Book requisition slip) पर खाता धारक के हस्ताक्षर मिलान करने के बाद ही जारी की जाना चाहिये।
- यदि खाता धारक ’’ चैक बुक जारी करने की पर्ची ’’ नही प्रस्तुत करता तो उससे वांछित कारण जानने के बाद एक आवेदन लेकर ही चैक बुक जारी की जावे।
- चैक बुक के प्रत्येक पन्ने पर खाता नंबर लिखा जाकर ही चैक बुक जारी करें।
- चैक बुक रजिस्टर पर खाता धारक से हस्ताक्षर/पावती लेकर ही चैक बुक प्रदाय की जावे।
- प्रेषित की गई त्मुनपेपजपवद ैसपच मे नवीन चैक बुक का क्रमांक/प्रथम चैक क्रमांक एवं अंतिम चैक क्रमांक दर्ज किया जावे।
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चैक वापसी रजिस्टर (Cheque Returned Ragister )
- शाखा स्तर पर चैक वापसी रजिस्टर रखा जावे, जिसमे वापस किये जाने वाले चैक का पूर्ण विवरण खाता नम्बर, खाता धारक का नाम, चैक नम्बर, राषि, दिनांक, चैक वापसी का कारण एवं किसे वापस किया गया है, दर्ज किया जावे।
- सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही चैक वापसी मेमो उचित कारण दर्षाया जाकर ही चैक वापस किया जावे।
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भुगतान रोकने रजिस्टर (Stop Payment Ragister)
- जब भी किसी खाता धारक द्वारा किसी चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बिल के भुगतान को रोकने हेतु, शाखा में आवेदन प्रस्तुत करता है, उसका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जावे - खाता नम्बर, खाता धारक का नाम चैक/ड्राफ्ट नम्बर/राषि/दिनांक इत्यादि दर्ज किया जावे।
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पास बुक/अकाउंट स्टेटमेंट
- खोले गये चल खाते की पास बुक में तातारीख प्रविष्टियाँ की जाकर ही ग्राहक को देना चाहिये, यदि खाता धारक किसी विषेष समयावधि का अकाउंट स्टेटमेंट माँगता हैतो उससे आवेदन प्राप्त करके ही देना चाहिये।
- पास बुक के प्रथम पृष्ठ पर खाता संबंधी पूर्ण जानकारी दर्ज की जावे जैसे - खाता क्रमांक, खाता धारक का नाम पता, ब्याज दर, दिनांक इत्यादि दर्ज की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जावे।
- खाता धारक से पावती लेकर ही नये खोले गये खाते की पास बुक प्रदाय की जाना चाहिये।
- अकाउंट स्टेटमेंट पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, बैंक की गोल सील लगाकर ही प्रदाय किया जावे।
- पास बुक में की गई प्रविष्ठियाँ पूर्ण विवरण के साथ स्पष्ट होना चाहिये।
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नगद आहरण / भुगतान / राशि प्रेषण
- चल खाता में राशि का आहरण मात्र चैक के माध्यम से होगा।
- अन्य किसी पार्टी (Third Parties) को भुगतान खाता धारक को जारी किये गये चैक पर उसके हस्ताक्षर से ही किया जावेगा।
- खाता द्वारा लिखित आवेदन अथवा स्थायी निर्देष ;ैजंदकपदह प्देजतनबजपवदद्ध के आधार पर खाते को नामे कर सकता है।
- अन्य खातों में राषि का स्थानांतरण समस्त क्लीयरिंग जमा, इत्यादि प्रविष्टियाँ बैंक की मुद्रित चालान/स्लिप के माध्यम से ही होगी।
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अन्य चल खाते
पार्टनरसिप फर्म खाता
- पार्टनरसिप फर्म खाता बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म द्वारा ही खोला जा सकता है। पार्टनरसिप खातों के पार्टनर व्यक्तिगत रूप् से निम्न कार्य कर सकते हैं
- स्वयं के नाम से फर्म के पार्टनर की हैसियत से कोई भी लेनदारी का दावा अथवा राषि का दावा फर्म के विरूद्ध बैंक में नही कर सकता।
- फर्म खाता पर हो रही वैधानिक कार्यवाही व्यक्तिगत रूप से वापस नही ले सकता।
- कोई भी लेनदारी का दावा अथवा राषि का दावा फर्म के विरूद्ध बैं में नही कर सकता।
- अचल संपत्ति का अधिग्रहण व्यक्तिगत रूप से।
- एक पार्टनर द्वारा भुगतान हेतु जारी किये गये चैक का भुगतान अन्य/दूसरा पार्टनर द्वारा रोका जा सकता है।
- पार्टनरसिप फर्म को खाता खोलने हेतु निम्न दस्तावेजों का प्राप्त किया जाना आवश्यक है:-
- सभी पार्टनर द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित फाॅर्म।
- प्रत्येक पार्टनर द्वारा हस्ताक्षरित नमूना हस्ताक्षर कार्ड।
- पार्टनरसिप अनुबंध समस्त पार्टनर द्वारा हस्ताक्षरित सत्यपन हेतु इसकी मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- समस्त पार्टनर की फर्म में व्यक्गित हैसियत (Personal Capacity) संबंधी पत्र।
- खाता संचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देष।
- पंजीयन पत्र (Registration Letter)/पंजीकृत संयुक्त उपक्रम होने की स्थिति में।
- खाते के संचालन संबंधी स्पष्ट निर्देष व्यक्ति उनाके पदनाम सहित एवं व्यक्ति विषेष की आहरण क्षमता लिया जाना आवश्यक है।
- पार्टनरसिप फर्म खाता बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म द्वारा ही खोला जा सकता है। पार्टनरसिप खातों के पार्टनर व्यक्तिगत रूप् से निम्न कार्य कर सकते हैं
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अविभाजित हिन्दू परिवार/क्लब/संगठन/न्यास/संचालक/प्रषासक / षासकीय कार्यालय एवं अन्य
इन विषेष खातों को खोलने के लिये बैंक निर्धारित प्रारूप में आवेदन समस्त आवष्यक दस्तावेज लिये जाकर ही खोले जावें।- अविभाजित हिन्दु परिवार के चल खाते में परिवार के समस्त बालिग सदस्यों के हस्ताक्षर एवं फोटो लिये जावें।
- इनमें परिवार के वरिष्ठ पुरूष को कर्Ÿाा के रूप में प्रस्तुत करना है एक नाबालिग के पक्ष में भी कर्Ÿाा द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे।
- भ्न्थ् खाता में महिला को कर्Ÿाा नही बनाया जा सकता।
- गैर पंजीकृत संगठन/क्लब, समिति के खाता खोलने के लिए कोरम को मान्य बैंक में ही एवं स्वीकार्य व्यक्तियों द्वारा खाता खोला / संचालित किया जावे।
- पंजीकृत संगठन, क्लब, समिति इत्यादि के खाता खोलने में पंजीयन की प्रति/उपविधियाँ ;ठलम स्ंूेद्ध , नियम इत्यादि प्राप्त किये जावें।
- न्यास ;ज्तनेजद्ध का खाता खोलने में न्यास दस्तावेज ;ज्तनेज क्ममकद्ध की सत्यापित प्रति, न्यास अध्किारियों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की जावे।
- स्ंचालक/प्रषासक का खाता खोलने के पहले श्व्तपहपदंस ॅपससश् एवं उसका सम्प्रमाण प्राप्त करें, इसकी एक प्रति शाखा स्तर पर रखी जावे। इस प्रकार के खाते व्यक्तिगत नाम से खोले जावेंगे परंतु नाम के बाद संचालक/प्रषासक शब्द सभी जगह लिखें।
- स्रकारी संस्थानों से शासन पत्र अथवा खाता खोलने हेतु नियुक्त अधिकारियों का पत्र प्राप्त किया जावे।
- इस प्रकार के खातों पर चैक बुक जारी करने के पूर्व आवष्यक आवेदन सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त करें।
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चैक पास करने में सावधानियाँ
- नमूना हस्ताक्षर कार्ड प्रभावी अभीरक्षा में रखे जावें।
- बैंक बुक डबल लाक में रखी जावे।
- खाते में जमा होते वाली प्रविष्ठियों मे स्लिप/चालान पर खाता नम्बर,नाम राषि इत्यादि की पूर्ण जाँच कर लेवें।
- कैष जमा स्लिप पर रबर स्टैम्प के साथ कैषियर के हस्ताक्षर देखें।
- कैष स्क्राल नम्बर देखें।
- चैक पावती पर बैंक की गोल सील इस प्रकार लगाई जाना चाहिये की सील का थोड़ा भाग मुख्य स्लिप पर भी आये।
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चल खातों का मिलान
- सावधानी के आधार पर चल खातों का मिलान प्रत्येक शुक्रवार एवं मासांत पर किया जाना चाहिये।
- दिन मे होने वाले लेन-देन का शाम को पुनः जाॅच करें कि चैक/जमा स्लिप को सही खाते में दर्ज किया गया है अथवा नहीं।
- लौटाये गये चैक का पूर्ण विवरण चैक वापसी रजिस्टर में पूर्ण रूप से भरा जावे।
- सभी भुगतान वाले चैक पर टोकन नम्बर एवं नगद जमा स्लिप पर सील नम्बर की जाँच करें।
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कर्तव्य एवं सावधानियाँ
- खाता का खोलना एवं संचालन में बैंक द्वारा मुद्रित स्टेषनरी के माध्यम से ही किया जावे।
- लूज़ लीफ (Loose Leaf Cheque Book) चैक बुक अधिकारी की अभिरक्षा में एवं अधिकारी द्वारा ही जारी की जावे।
- खातों में पहले जमा प्रविष्ठियों को प्राथमिकता देकर बाद में नामे प्रविष्ठियाँ की जावे।
- वर्षान्त पर प्रत्येक चल खाता का अंतिम अवषेष पत्रक (Balance Cpnfirmation) दिया जा सकता है।
- वर्ष में दो बार प्रसंगिक व्यय (Incidential Charges) फोलियो चार्ज संबंधित खातों में से बकाया होने पर वसूल करें।
- खाता में यदि निर्धारित न्यूनतम राषि नही रखाी जाती तो इसमें नियमानुसार दण्ड राषि वसूल की जावे।
- भुगतान हेतु प्रस्तुत चैक/ड्राफ्ट को निम्न कारणों से वापस किया जा सकता है
- ........................ अदाता का परांकन अनियमित है।
- ........................ अदाता का परांकन अपेक्षित है।
- ........................ अदाता का परांकन अस्पष्ट है।
- जनभाषा में किये गये परांकन का अनुवाद और बैंक द्वारा उसकी पुष्टि आवष्यक है।
- अदाता का अंगूठा निषान जे. पी. या मजिस्ट्रेट द्वारा मोहर लगाकर प्रमाणित हकया जाना चाहिए।
- खाते में रकम की व्यवस्था नहीं है।
- रकम की गयी व्यवस्था से अधिक है।
- चेक काटने वाले को लिखे।
- राषि प्राप्त नहीं हुई है, कृपया .............................. को पुनः प्रस्तुत करें।
- निधि अपेक्षित है। कृपया ............................... के बाद पुनः प्रस्तुत करें।
- चेक रेखित है अतः बैंक की मार्फत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- वसूली के लिए दो बैंकों के नाम रेखित हैं।
- समाषोधन-गृह की तारीख की मोहर अपेक्षित है।
- उतर दिनांकित/गतावधि दिनांक/अपेक्षित खाते का नाम अपेक्षित।
- राषि शब्दों और अंको में अलग-अलग है।
- चेक काटने वाले के हस्ताक्षर भिन्न/अपेक्षित/अपूर्ण है।
- खाता नहीं है/अनुरोध पर खाता बंद कर दिया गया है।
- रद्दकरण/रद्दोबदल के लिए चेक काटने वाले के पूरे हस्ताक्षर अपेक्षित है।
- चेक काटनेवाले व्यक्ति द्वारा भुगतान रोक दिया गया है।
- चेक हमारे बैंक पर आहरित नहीं हैं।
- परांकन की दृष्टि से बैंक का दायित्व अनिष्चित है।
- वसूली-बैंक के प्रमाण पत्र के लिए समाषोधन बैंक की गारंटी अपेक्षित है।
- कटा-फटा।
- अपर्याप्त निधि।

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