
Project Loan
Purpose | Projeect development, establishment of new projects | |
Max Loan Amount | Rs. 25.00 lacs inclusive of working capital | |
Margin money | 20% | |
Interest Rate | 13.00% | |
Insurance | Insurance of asset & machinery | |
Repayment Period | 7 years including up to 18 months moratorium period | |
Security | Security of 1 person + collateral security |
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परियोजना ऋण
(Project Loan)
उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्येष्य से बैंक द्वारा परियोजना ऋण की योजना प्रस्तुत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, उनका विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण, अस्पताल, नर्सिंग होम, पाली क्लीनिक की स्थापना/निर्माण, होटल/रेस्टोरेंट का निर्माण या विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण एवं अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए भवन तथा प्लांट मषीनरी के लिये परियोजना ऋण प्रदाय किया जाता है।
ऋण की सीमा
- इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम राषि रू.25.00 लाख तक ऋण प्रदान किया जा सकता है। राषि रू.25.00 लाख से अधिक के ऋण प्रकरण परीक्षण उपरांत मुख्यालय स्तर पर ऋण परीक्षण कमेटी द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं।
ऋण की अवधि
- बैंक नियमानुसार परियोजना ऋण अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। परियोजना प्रारंभ करने हेतु किष्तों के भुगतान के लिये अधिकतम 18 महीने की अनुग्रह अवधि (Maritorium Period) दी जा सकती है। यह परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करता है। अनुग्रह अवधि में ऋणी को प्रभारित ब्याज का नियमित भुगतान करना आवष्यक है। किष्त का आंकलन अनुग्रह अवधि घटाकर किया जाना चाहिये।
किष्तों का भुगतान
- किष्तों का भुगतान मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर किया जायेगा। व्यवसाय/उद्योगों की प्रवृŸिा पर शाखा प्रबंधक द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
ऋणी के ऋण शोधन क्षमता
- उद्यमी की शैक्षणिक योग्यता, प्रबंध संबंधी दक्षता, पर्याप्त अनुभव एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि के संबंध में जानकारी ली जावे जिससे परियोजना की सफलता एवं बैंक के ऋण की अदायगी की संभावनायें स्वाभाविक रूप से प्रतीत हो।
आवष्यक सुविधाओं की उपलब्धता
- शाखा स्तर पर परियोजना के संबंध में आवष्यक सभी चीजें जैसे - प्लांट एवं मषीनरी, इक्यिूपमेंट्स, कच्चा माल, तैयार माल के यिे मार्केट फिसीबिलिटी और इकाई के समस्त प्रबंधन हेतु आवेदक द्वारा की गई व्यवस्था का अवलोकन किया जावे।
ऋण की सुविधा
- परियोजना के संबंध में ऋण की सुरक्षा, शीर्ष बैंक के द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार सुनिष्चित की जावे। इसमें मुख्य रूप से ऋण राषि से अर्जित सम्पŸिा, साम्यिक बंधक हेतु प्रस्तुत अचल सम्पŸिा के वैधानिक स्वत्व तथा उसके मूल्य के आंकलन में पर्याप्त सावधानी बरती जावे। परियोजना की तकनीकी, फाइनेंषियल वाईबिलिटी एवं आर्थिक संभाव्यता और बैंक-विलिटी के संबंध में कन्सलटेंट/तकनीकी एक्सपर्ट से सलाह ली जावे।
- ऋण पर ब्याज की गणना इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट ; म्डप् द्ध के आधार पर की जावेगी एवं वसूली मासिक आधार पर की जावेगी।
- वेतनभोगी ऋणी द्वारा वेतन से किश्त की कटौती कराकर राशि बैंक प्रेषित करायी जायेगी। अवैतनिक ऋणी के बचत खाते में पर्याप्त राषि रखी जानी आवष्यक है जिससे वसूली नियमित बनी रहे।
- निर्धारित तिथि पर ऋण किश्तो की अदायगी न करने पर ब्याज के अतिरिक्त 2% दण्ड ब्याज चूक करने की तिथि से किश्त का भुगतान करने की तिथि तक वसूल किया जायेगा।
ऋण की पात्रता
- इस योजना के अन्तर्गत अकृषि क्षेत्र में एकल फर्म/पंजीकृत साझेदारी फर्म, प्रोपाइटरी फर्म इत्यादि को शाखाओं के माध्यम से परियोजना ऋण (Term Loan) स्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिये ऋणी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न परियोजना प्रतिवेदन (Project Report) के विवरण के आधार पर उनका परीक्षण एवं अनुप्रवर्तन (Apprisal) का स्वीकृत किये जा सकेगें।
ऋण पर ब्याज दर
- उपरोक्त ऋण पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर प्रभारित की जावेगी। वर्तमान में ब्याज दर वार्षिक है। ऋणी द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार ब्याज की गणना एवं वसली मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर करने का अधिकतम शाखा प्रबंधक को होगा ब्याज की वसूली ऋणी संस्था के चल खाते को नामे कर की जावेगी।
- आहरित ऋण की किष्तों के भुगतान में चूक की स्थिति में कालातीत ऋण राषि पर निर्धारित ब्याज से 2ः अधिक ब्याज दर देय होगी, जो कि कालातीत किष्त भुगतान की अवधि तक वसूली की जावेगी।
ऋण की प्रतिभूति
- परियोजना ऋण की प्रतिभूति हेतु उद्यमियों/इकाईयों द्वारा ऋण राषि के बराबर मूल्य की संपत्ति बंधक (Equatiable Mortgage) कराया जाना होगा। संपत्ति का बंधक निर्धारित प्रारूप में बंधक विलेख में दर्ज कर आवष्यक स्टाम्प पेपर में निष्पादित किया जावेगा।
- उद्यमियों/इकाईयों के द्वारा संपत्ति के अतिरिक्त बैंक द्वारा मान्य एक सक्षम व्यक्ति की जमानत (Guaranty) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ऋण पर ब्याज दर
- उपरोक्त ऋण पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर प्रभारित की जावेगी। वर्तमान में ब्याज दर 13% वार्षिक है। ऋणी द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार ब्याज की गणना एवं वसली मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर करने का अधिकतम शाखा प्रबंधक को होगा ब्याज की वसूली ऋणी संस्था के चल खाते को नामे कर की जावेगी।
- आहरित ऋण की किष्तों के भुगतान में चूक की स्थिति में कालातीत ऋण राषि पर निर्धारित ब्याज से 2% अधिक ब्याज दर देय होगी, जो कि कालातीत किष्त भुगतान की अवधि तक वसूली की जावेगी।
आवश्यक दस्तावेज
परियोजना ऋण हेतु बैंक द्वारा निम्न आवष्यक दस्तावेज निष्पादित कराये जायेंगे:-
- ऋण आवेदन पत्र।
- सनधि लेखाकार (Charted Acountant ) द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन (Project Report)
- संस्था के पंजीयन का प्रमाण-पत्र
- भारत शासन/राज्य शासन का संबंधित उद्योग की स्थापना बाबत् अनुमति पत्र।
- यदि परियोजना गांव में स्थापित है तो ग्राम-पंचायत का सरपंच से प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- राज्य शासन के उद्योग विभाग से परियोजना के स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- राज्य विद्युत मण्डल (CSEB) से विद्युत आपूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- पर्यावरण नियंत्रण निगम (Pollution Control Board) द्वारा उद्योग की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- संस्था का वित्तीय पत्रक (Charted Account)