
Shop Loan
Purpose | Purchase / construction of shop | |
Max Loan Amount | Rs. 20.00 lacs | |
Margin money | 25% | |
Interest Rate | 12.00% | |
Insurance | Insurance of Shop | |
Repayment Period | 10 years | |
Security | Pledge of Shop |
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दुकान क्रय/निर्माण ऋण
(SHOP LOAN)
पूर्व में शीर्ष बैंक द्वारा आवास निर्माण/क्रय एवं आवासीय भूखण्ड क्रय करने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी किन्तु अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा एवं हितग्राहियों की आवष्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिनाँक 01.01.2003 से स्वयं के व्यवसाय हेतु दुकान क्रय/निर्माण करने हेतु ऋण योजना प्रारंभ की गयी है।
योजना का नाम
- ऐसे व्यक्ति जो संविदा करने हेतु योग्य है ( अवयस्क, दिवालिया या पागल नहीं है ) इस ऋण योजनांतर्गत दुकान ऋण लेने हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक को बैंक का बचत खाताधारी होना आवश्यक है।
- दुकान ऋण लेने हेतु आवेदक को बैंक का नाममात्र सदस्य ( Nominal Share Holder ) बनना अनिवार्य होगा।
- ऐसे व्यक्ति जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तथा ऋण भुगतान करने की क्षमता रखते हैं, दुकान ऋण हेतु पात्र होंगे।
- हितग्राहियों को दुकान ऋण प्रदान करते समय उनके ऋण भुगतान क्षमता का सूक्ष्मता से आंकलन कर ही शाखा प्रबंधक द्वारा वितरण की कार्यवाही की जावेगी।
- ऋण की सुरक्षा तथा प्रत्याभूति के संबंध में शाखा प्रबंधक पर्याप्त सतर्कता बरतकर ही कार्यवाही करेंगे।
- दुकान ऋण हेतु ऋणी द्वारा 10 हस्ताक्षरित अग्रिम धनादेष ( PDC ), आवेदन के साथ दिया जाना अनिवार्य है। आवेदक का विगत 6 माह का बैंक स्टेटमेंट भी लिया जावे। जमानतदार के पाँच धनादेष भी अतिरिक्त सुरक्षा हेतु लिये जा सकते हैं।
ऋण का उद्येश्य
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को स्वयं अथवा अपने परिवार के व्यवसाय हेतु दुकान क्रय करने अथवा स्वयं दुकान निर्माण करने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।
ऋण की सीमा
- दुकान क्रय ऋण योजनांतर्गत हितग्राही को अधिकतम ऋण सीमा रू. 20,00,000 ( बीस लाख रूपये मात्र ) तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
आवेदक की मार्जिन मनी
- दुकान क्रय ऋण प्रदाय करने की योजना में हितग्राही का मार्जिन मनी न्यूनतम 25% निर्धारित है।
ऋण की अवधि
- दुकान क्रय ऋण योजना अंतर्गत अधिकतम 10 वर्ष की अवधि हेतु ऋण प्रदान किया जा सकता है।
ऋण पर प्रभारित ब्याज दर
- दुकान क्रय ऋण पर बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर से ब्याज प्रभारित किया जावेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देषानुसार समय - समय में ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों को ऋणी को मान्य करना होगा। वर्तमान में 10 वर्षीय दुकान क्रय ऋण पर वार्षिक ब्याज प्रभारित किया जाता है।
- ऋण पर ब्याज की गणना इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट ( EMI ) के आधार पर की जावेगी एवं वसूली मासिक आधार पर की जावेगी।
- निर्धारित तिथि पर ऋण किश्तों की अदायगी न करने पर ब्याज के अतिरिक्त 2% दण्ड ब्याज चूक करने की तिथि से किष्त का भुगतान करने की तिथि तक वसूल किया जायेगा।
ऋण की प्रतिभूति
- बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण से खरीदी गयी अथवा निर्माण की गयी दुकान का बंधक निर्धारित प्रारूप में करना अनिवार्य होगा। बंधक रखी जाने हेतु आवष्यक स्टाम्प ड्यूटी आदि का खर्च ऋणी को वहन करना होगा।
- ऋणी द्वारा उपरोक्त दुकान बंधक रखने के अतिरिक्त एक व्यक्ति की जमानत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी।
- ऋण की सुरक्षा के दृष्टिगत ऋणी के 10 पन्ने हस्ताक्षरित अग्रिम धनादेश प्राप्त किया जाना चाहिए एवं ऋणी द्वारा लिये जाने वाल शपथ पत्र में यह उल्लेखित कराया जाना चाहिए कि उक्त धनादेश, ऋण भुगतान नियमित न होने की दशा में बैंक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर सकती है एवं अनादरण की अवस्था में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर सकती है।
ऋण का निर्गमन
- एक मुश्त दुकान क्रय क्रय की स्थिति में संपूर्ण ऋण राशि जिसमें क्रेता का मार्जिन मनी भी शामिल है, का भुगतान सीधे विक्रेता को ( व्यक्ति, संस्था, बिल्डर, इत्यादि ) डी.डी. अथवा धनादेश के माध्यम से किया जावेगा। क्रेता का मार्जिन मनी उसके बचत खाते में जमा कराया जाकर नामे किया जायेगा तथा ऋण राशि शामिल कर संपूर्ण राशि का भुगतान विक्रेता को किया जावेगा। यदि क्रेता द्वारा मार्जिन मनी का अग्रिम भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है तो इस आशय का रसीद प्राप्त कर केवल स्वीकृत ऋण राशि का भुुगतान विक्रेता को किया जावे।
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दुकान निर्माण की स्थिति में स्वीकृत किये गये ऋण राषि का निर्गमन तीन किष्तों में किया जावेगा -
- प्लींथ स्तर तक निर्माण पर - 30% ऋण राशि
- छत स्तर तक निर्माण पर - 30% ऋण राशि
- अंतिम निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु - 40% ऋण राशि
- पूर्व निर्मित आवास क्रय की स्थिति में अधिकतम 10 वर्ष से पुराने आवास क्रय हेतु ऋण दिया जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक पुराने मकान क्रय हेतु ऋण नहीं दिया जा सकता। निर्मित मकान क्रय हेतु ऋण में अनुग्रह अवधि ( Maritorium Period) नहीं दिया जावेगा।
बीमा
- बैंक ऋण से क्रय किये गये अथवा निर्माण किये गये दुकान का बीमा ऋणी एवं बैंक के संयुक्त नाम से कराया जाकर मूल बीमा पालिसी बैंक में रखा जाना अनिवार्य है। बीमा प्रीमियम की राषि ऋणी द्वारा वहन की जावेगी।
दस्तावेज निष्पादन
ऋण स्वीकृति के पूर्व ऋणी से निम्न आवश्यक दस्तावेज निष्पादित कराये जायेंगे -
- ऋण आवेदन पत्र।
- माँग वचन पत्र ( D.P.Note ) ( पाँच रूपये के रसीदी टिकट पर निष्पादित )
- अविच्छिन्नता पत्र ( Letter Of Continuity )
- गारंटी अनुबंध ( 50/- के स्पेषल एडेसिव्ह स्टाम्प/नान जूडिषियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित )
- सामयिक बंधक हेतु निर्धारित दस्तावेज
- दुकान क्रय करने की स्थिति में विक्रय इकरारनामा जो रू.50/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित हो जिसमें मूल्य तथा अन्य विवरण हों। इकरारनामा में वर्णित मूल्य पर ही रजिस्ट्री अनिवार्य है।
- शहरी क्षेत्र में नगर निगम का स्वीकृत व्यवसायिक नक्शा।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम तथा नगर निवेश का स्वीकृत ले-आउट तथा स्वीकृत मानचित्र।
- अभियंता द्वारा निर्माणाधीन भवन का अनुमानित प्राक्कलन ( Estimate )
- भूखण्ड अथवा दुकान का स्वामित्व व भारमुक्तता बाबत बैंक के अधिकृत अभिभाषक का सर्च रिपोर्ट।
- बैंक के अधिकृत अभियंता द्वारा क्रय/निर्मित संपत्ति का मूल्याँकन।
- गैर वेतन भोगी ऋणी की स्थिति में विगत तीन वर्ष की नियमित आयकर विवरणी जो आयकर सलाहकार द्वारा प्रमाणित हो।
ऋण पात्रता
- ऋणी के वार्षिक आयकर विवरणी जो अभिप्रमाणित हो के आधार पर औसत वार्षिक आय के तीन गुना तक ऋण प्रदान किया जा सकता है।
- दुकान क्रय करने की स्थिति में मूल्य का अधिकतम 75% या आय के आधार पर पात्रता में जो भी कम हो ऋण प्रदान किया जावेगा।
- दुकान निर्माण की स्थिति में अभियंता के प्राक्कलन (Estimate) का अधिकतम 75% तक ऋण दिया जा सकता है।
- आय के आधार पर पात्रता एवं दुकान की लागत/कीमत के आधार पर पात्रता में से जो भी कम होगी वही राशि स्वीकृत की जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आय के आधार पर पात्रता रू. 10.00 लाख है एवं मकान की लागत के आधार पर पात्रता रू. 8.00 लाख है तो ऋणी के रू. 8.00 लाख का ऋण दिया जावेगा।
- संयुक्त ऋण आवेदन की स्थिति में केवल पति-पत्नि की आय को जोड़कर पात्रता निकाला जावे। अन्य संबंधों की स्थिति में यदि संपत्ति संयुक्त नाम से है तभी ऋण दिया जा सकता है। उदाहरण - यदि दुकान दो भाईयों के संयुक्त नाम से है तो उन्हें ऋण संयुक्त रूप से दिया जा सकता है।
- दुकान ऋण केवल परिवर्तित भूमि ( Diverted ) व्यावसायिक भूखण्ड पर दिया जा सकता है। इस हेतु राजस्व विभाग का परिवर्तित भूमि पत्रक ( Diversioin Paper ) तथा ग्राम नगर निवेश कार्यालय का व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भू-उपयोग प्रमाण पत्र ( Land Use Certificate ) अनिवार्य है।
प्रक्रिया शुल्क
- प्रक्रिया शुल्क रू0 500 जो नियमानुसार परिवर्तन भी हो सकता है|
ऋण स्वीकृति का अधिकार
- दुकान क्रय ऋण योजना के अंतर्गत रू 1.50 लाख तक के ऋणों की स्वीकृति शाखा स्तर पर शाखा प्रबंधक द्वारा की जावेगी। रू. 1.50 लाख से अधिक राशि के प्रकरण मुख्यालय स्तर पर ऋण परीक्षण कमेटी के माध्यम से प्रबंध संचालक/महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
ऋण नियमों में परिवर्तन
- समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड एवं शासन के दिशा निर्देषों के अनुसार बैंक प्रबंधन दुकान क्रय नियमों में परिवर्तन कर सकता है जो ऋणी को मान्य होगा।