
सावधि जमा के विरूद्ध अधिविकर्ष/ऋण
सावधि जमा (FDR) धारक/धारकों को बैंक में सावधि जमा के विरूद्ध अधिविकर्ष/ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
- स्वयं/संयुक्त आवेदकों के नाम पर सावधि जमा होनी चाहिये।
- अधिविकर्ष/ऋण मूल जमा राशि के अधिकतम 85% तक दिया जा सकता है।
- अधिविकर्ष/ऋण राशि पर सावधि जमा पर देय ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज प्रभारित होगा।
- ब्याज सावधि जमा की परिपक्वता तिथि तक वसूल किया जावेगा।
- सावधि रसीद को बैंक में जमा रखना होगा।
- परिपक्वता तिथि पर सावधि जमा के विरूद्ध ऋण/अधिविकर्ष का समायोजन स्वयंमेव कर लिया जावेगा तथा अन्तर की राशि ऋणी के चल/बचत खाते में जमा कर दी जावेगी।
- बैंक स्टाफ को सम ब्याज दर पर 95% तक ऋण दिया जायेगा।
- सावधि रसीद को रू.2/- के रेवेन्यू स्टाम्प पर डिस्चार्ज करना होगा।
- सावधि जमा के विरूद्ध ऋण की जवाबदारी शाखा प्रबंधक/सक्षम अधिकारी को होगा ताकि भविष्य में ऋण राशि जमा राशि से अधिक न हो।