Plot Purchase Loan
Purpose | Plot Purchase (Diverted,Layoutppass) | |
Max Loan Amount | Rs. 15.00 lacs | |
Margin money | 20% | |
Interest Rate | 10.25% | |
Repayment Period | 10 years on monthly basis | |
Security | Guarantee of 1 person + Collateral Security i.e. N.S.C. / F.D.R. and Advance Cheques. |
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भूखण्ड क्रय ऋण
(Plot Purchase Loan)
भूखण्ड क्रय हेतु ऋण प्रदाय संबंधी नियम
ऋण की पात्रता
- ऐसे व्यक्ति जो संविदा करने हेतु योग्य है ( अवयस्क, दिवालिया या पागल नहीं है ) इस ऋण योजनांतर्गत आवास ऋण लेने हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक को बैंक का बचत खाताधारी होना आवष्यक है।
- आवास ऋण लेने हेतु आवेदक को बैंक का नाममात्र सदस्य ( Nominal Share Holder ) बनना अनिवार्य होगा।
- ऐसे व्यक्ति जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तथा ऋण भुगतान करने की क्षमता रखते हैं, भूखण्ड क्रय ऋण हेतु पात्र होंगे।
- शासकीय या अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। वेतनभोगी कर्मचारी को लिखित में यह वचन देना होगा कि वह अपना वेतन बैंक में जमा करेगा इस हेतु उसे नियोक्ता का सहमति पत्र भी उपलब्ध कराना होगा एवं सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 42 के अंतर्गत निर्धारित करार निष्पादित करना होगा। नियोक्ता की सहमति निष्पादित न करने की स्थिति में ऋण किष्त की कटौती बाबत् नियोक्ता से बैंक के पक्ष में अधिकार पत्र देना होगा, तथा वेतन जमा होने वाले बैंक का अग्रिम धनादेश ;Post Dated Cheque प्राप्त करना होगा। ऋण किष्त की वसूली अग्रिम धनादेश ;Post Dated Cheque से होगी। अग्रिम धनादेश वेतन जमा होने वाली बैंक का ही होना चाहिए।
- निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भूखण्ड क्रय ऋण प्रदान करते समय उसके ऋण भुगतान क्षमता का सूक्ष्मता से आंकलन कर ही शाखा प्रबंधक ऋण वितरण कार्यवाही करें।
- भूखण्ड क्रय ऋण योजनांतर्गत आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। ऐसी स्थिति में ब्याज सहित ऋण अदायगी की अवधि 8 वर्ष निर्धारित की जावे। केवल शासकीय कर्मचारियों हेतु भूखण्ड क्रय ऋण में आयु सीमा में वृद्धि की जा सकती है किन्तु ऋण का भुगतान आवेदक के 60 वर्ष पूर्ण होने तक ही सुनिष्चित किया जावे।
- ऋण की सुरक्षा तथा प्रत्याभूति के संबंध में शाखा प्रबंधक पर्याप्त सतर्कता बरतकर ही कार्यवाही करेंगे।
- भूखण्ड क्रय ऋण हेतु ऋणी द्वारा 10 हस्ताक्षरित धनादेश ; Cheque आवेदन के साथ दिया जाना अनिवार्य है।
ऋण का उद्येश्य
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को स्वयं का आवासीय/भूखण्ड क्रय करने हेतु ऋण प्रदाय किया जा सकता है।
ऋण की सीमा
- भूखण्ड क्रय ऋण योजनांतर्गत अधिकतम ऋण सीमा रू 15,00,000 ( पन्द्र्ह लाख रुपये मात्र ) निर्धारित है।
भूखण्ड का मूल्याँकन
- भूखण्ड का मूल्यांकन बैंक के मान्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जायेगा। भूखण्ड आवासीय तथा सीमांकन होना आवश्यक है। कृषि भूखण्ड पर ऋण की पात्रता नहीं होगी।
आवेदक की मार्जिन मनी
- भूखण्ड क्रय ऋण के प्रकरणों में आवेदक को भूखण्ड का मूल्यांकन बैंक के अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा कराया जाना आवश्यक है। जिसका स्थल परीक्षण शाखा प्रबंधक/अधिकारी द्वारा किया जावेगा। आवेदक को भूखण्ड के मूल्यांकन का अधिकतम 80% तक ऋण प्रदान किया जायेगा।
ऋण की अवधि
- भूखण्ड क्रय ऋण अधिकतम 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया जा सकता है।
ऋण पर प्रभारित ब्याज दर
- भूखण्ड क्रय ऋण पर बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित दर से ब्याज प्रभारित किया जावेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देषानुसार समय - समय में ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों को ऋणी को मान्य करना होगा। वर्तमान में 10 वर्षीय भूखण्ड क्रय ऋण पर वार्षिक ब्याज प्रभारित किया जायेगा। बैंक के कर्मचारियों के लिए भी ब्याज दर समान रहेगा।
- ऋण पर ब्याज की गणना इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट ; EMI के आधार पर की जावेगी एवं वसूली मासिक आधार पर की जावेगी।
- वेतनभोगी ऋणी द्वारा वेतन से किश्त की कटौती कराकर राशि बैंक प्रेषित करायी जायेगी। अवैतनिक ऋणी के बचत खाते में पर्याप्त राशि रखी जानी आवष्यक है जिससे वसूली नियमित बनी रहे।
- निर्धारित तिथि पर ऋण किश्तो की अदायगी न करने पर ब्याज के अतिरिक्त 2% दण्ड ब्याज चूक करने की तिथि से किश्त का भुगतान करने की तिथि तक वसूल किया जायेगा।
ऋण की प्रतिभूति
- बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण से खरीदी गयी भूखण्ड के मूल दस्तावेज का बंधक निर्धारित प्रारूप में करना अनिवार्य होगा। बंधक रखी जाने हेतु आवष्यक स्टाम्प ड्यूटी आदि का खर्च ऋणी को वहन करना होगा। साम्यिक बंधक पंजी में विवरण दर्ज कर ऋणी व गवाह के हस्ताक्षर लिया जाना अनिवार्य है।
- ऋणी द्वारा उपरोक्त संपत्ति बंधक रखने के अतिरिक्त एक व्यक्ति की जमानत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी।
- वेतनभोगी ऋणी को नियोक्ता की अण्डरटेकिंग निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा या बैंक को ऋण किष्त की कटौती बाबत् अधिकार पत्र नियोक्ता के पक्ष में दिया गया हो।
- ऋण की सुरक्षा के दृष्टिगत ऋणी के 10 पन्ने हस्ताक्षरित अग्रिम धनादेश प्राप्त किया जाना चाहिए एवं ऋणी द्वारा लिये जाने वाल शपथ पत्र में यह उल्लेखित कराया जाना चाहिए कि उक्त धनादेश, ऋण भुगतान नियमित न होने की दशा में बैंक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर सकती है एवं अनादरण की अवस्था में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर सकती है। अतिरिक्त सुरक्षा हेतु जमानतदार से भी पाँच चेक लिया जा सकता है।
- नियोक्ता से अण्डरटेकिंग की वैधता की जाँच शाखा प्रबंधक/अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जावे। ऋण स्वीकृति के उपरांत नियोक्ता को भी सूचना पत्र दिया जावे।
ऋण का निर्गमन
- ऋण राषि का निर्गमन हेतु आवेदक को अनुबंध के अनुसार राषि विक्रेता को ड्राफ्ट/चेक द्वारा किया जावेगा। आवेदक को चेक की छायाप्रति के आधार पर भूखण्ड की रजिस्ट्री करनी होगी। मूल रजिस्ट्री प्राप्त होने के पष्चात् ही विक्रेता को चेक प्रदान किया जायेगा जिसकी पावती निर्धारित प्रारूप में शाखा प्रबंधक द्वारा लिया जायेगा।
दस्तावेज निष्पादन
ऋण स्वीकृति के पूर्व ऋणी से निम्न आवष्यक दस्तावेज निष्पादित कराये जायेंगे:-
- ऋण आवेदन पत्र।
- माँग वचन पत्र ( D.P.Note ) ( पाँच रूपये के रसीदी टिकट पर निष्पादित )
- अविच्छिन्नता पत्र ( Letter Of Continuity )
- गारंटी अनुबंध ( 50/- के स्पेषल एडेसिव्ह स्टाम्प/नान जूडिषियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित )
- सामयिक बंधक हेतु निर्धारित दस्तावेज
- भूखण्ड का मूल विक्रय अनुबंध
- भूखण्ड का अनुमानित मूल्याँकन अधिकृत मूल्याँकनकर्ता द्वारा किया जायेगा।
- भूखण्ड का स्वामित्व व भारमुक्तता बाबत बैंक के अधिकृत अभिभाषक का सर्च रिपोर्ट।
- ऋणी के वेतन भोगी होने की स्थिति में विगत तीन माह का वेतन प्रमाण पत्र।
- वेतनभोगी आवेदक से अधिकार पत्र एवं नियोक्ता की अंडरटेकिंग
- गैर वेतन भोगी ऋणी की स्थिति में विगत तीन वर्ष की नियमित आयकर विवरणी जो आयकर सलाहकार द्वारा प्रमाणित हो।
ऋण पात्रता
- वेतन भोगी कर्मचारी की स्थिति में मासिक वेतन ( केवल मूल वेतन मंहगाई भत्ता) का 36 गुना तक अधिकतम भूखण्ड क्रय ऋण प्रदान किया जा सकता है।
- अवैतनिक ऋणी होने पर 3 वर्ष के औसत आयकर विवरणी के 3 गुना तक ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
- अभियंता के मूल्याँकन ( Valuation ) का अधिकतम 80% तक ही ऋण दिया जा सकता है।
- ऋण का कटौती शुद्ध आय के 60% से अधिक नही होनी चाहिए|
- आय के आधार पर पात्रता एवं भूखण्ड की कीमत के आधार पर पात्रता में से जो भी कम होगी वही राशि स्वीकृत की जावेगी।
- भूखण्ड क्रय ऋण केवल आवासीय भूखण्ड पर दिया जावेगा। इस हेतु राजस्व विभाग का परिवर्तित भूमि पत्रक ( Diversioin ) तथा ग्राम नगर निवेष कार्यालय का आवासीय प्रयोजन हेतु भू उपयोग प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
ऋण स्वीकृति का अधिकार
भूखण्ड क्रय ऋण योजना के अंतर्गत रू0 1.50 लाख तक के ऋणों की स्वीकृति षाखा स्तर पर षाखा प्रबंधक द्वारा की जावेगी। रू0 1.50 लाख से अधिक राषि के प्रकरण मुख्यालय स्तर पर ऋण परीक्षण कमेटी के माध्यम से प्रबंध संचालक/ महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।
ऋण नियमों में परिवर्तन
- समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड एवं षासन के दिषा निर्देषों के अनुसार बैंक प्रबंधन आवास ऋण नियमों एवं ब्याज दर में परिवर्तन कर सकता है जो ऋणी को मान्य होगा।