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Saving Account

खाता खोलने की प्रक्रिया

प्रारंभिक सावधानियाँ

समस्त प्रकार के बचत खाते (Saving Accounts), चल खाते (Current Accounts), आवर्ती खाते (Recurring Accounts), एवं अन्य जमा खाते शाखा के सक्षम अधिकारी के आदेषानुसार खोले जाना चाहिये।

खाता खोलने की पात्रता

खाता संचालन हेतु निर्देष:-

उŸारजीवी निर्देष रहित संयुक्त नाम का खाता (Joint Account without Survivorship Clause)

इस प्रकार के खाते संयुक्त हस्ताक्षर से ही परिचालित होते है, इनके खातों में किसी एक की मृत्यु होने पर खाते के संचालन में रोक लगादेना चाहिये। मृत खातेदार के वैधानिक वारिस व्यक्ति के दस्तावेज लेकर आगे खाते का संचालन/समापन किया जाना चाहिये।

उŸारजीवी निर्देषित संयुक्त नाम का खाता (Joint or Survivor with Survivorship)

इस प्रकार के खातों का संचालन सभी संयुक्त खाता धारकों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है, इन खातों में किसी एक खाते धारक की मृत्यु होनेे पर अन्य जीवित खाते धारकों द्वारा खाते का संचालन जारी रखा जा सकता है।

हम में से एक या उŸारजीवी खाता (Either or Survivor)

इस प्रकार के खाते दो व्यक्तियों के नाम से होते है, जिनमें से किसी भी एक के हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जाता है, इन खातों में किसी एक खाते धारक की मृत्यु की स्थिति में दूसरे जीवित व्यक्ति का खाता संचालन में पूर्ण अधिकार होता है।

कोई एक या उŸाजीवी (Any One or Survivor)

इस प्रकार के खाते दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से खोले जाते हैं, जिसका संचालन उनमें से किसी एक के हस्ताक्षर से किया जा सकता है। इनमें से किसी एक की मृत्यु पर शेष जीवित खाता धारकों के संयुक्त हस्ताक्षर से एक नये अधिकार पत्र के आधार पर किया जा सकता है, जिनमें भविष्य में खाता के परिचालन संबंधी निर्देष होंगे। इस प्रकार के खातों में यदि एक व्यक्ति को छोड़कर शेष खाता धारकों की मृत्यु हो जाती है तो जीवित एक व्यक्ति का उस खाते पर पूर्ण अधिकार होगा।

संयुक्त नाम से खाले गये खातों में खाता के परिचालन संबंधी निर्देष अथवा अन्य निर्देष बाद में किसी एक खातेदार के द्वारा रोके जा सकते है अथवा वह अपना नाम वापस ले सकता है।

खातों में परिवर्तन (Single into Joint and Joint into Single)

एक व्यक्ति के नाम से खोले गये खाते में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम नये परिचालन निर्देष संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रहण कर, जोड़े जा सकते है, जिसमें प्राथमिक व्यक्ति के आवेदन पर अनापŸिा के साथ नये खाते परिचालन संबंधी दिषा निर्देष एवं नये फोटोग्राफ नवीन नमूना हस्ताक्षर कार्ड के साथ किये जा सकते है।

विभिन्न श्रेणियों में खाते खोलना एवं परिचालन (Opening and Operating of Account under different categories)

अ) नाबालिग (Minor)

भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार जिस व्यक्ति/महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है वो नाबालिग श्रेणी में आता है, परंतु ऐसे व्यक्ति/महिला जिनके अभिभावक न्यायालय द्वारा निर्धारित किये गये है वो व्यक्ति/महिला 21 वर्ष तक नाबालिग की श्रेणी में आता है।

ब) अभिभावक (Guardian) स) अषिक्षित व्यक्ति (Illiterate Person)
  • अषिक्षित व्यक्ति के बचत खाते अथवा चल खाते से आहरण के समय प्रत्येक बार व्यक्ति को अपनी पास बुक के साथ बैंक आना होगा।
  • इन खातों पर चैक बुक सुविधा नहीं दी जावेगी।
  • इन खातों को खोलते समय व्यक्ति के बाँये हाथ का अँगूठा निषानी आवेदन फाॅर्म पर, नमूना हस्ताक्षरा कार्ड पर एवं उसकी फोटोग्राफ चिपकाकर सक्षम अधिकारी के सत्यापन करने उपरांत खोेला जाना चाहिये।
  • प्रत्येक आहरण के समय ग्राहक को सक्षम अधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा।
  • खाते में स्पष्ट रूप से ‘’अषिक्षित व्यक्ति’’ (प्ससपजमतंजम च्मतेवद) का उल्लेख किया जाना चाहिये।
  • यदि एक अषिक्षित खातेदार किसी अन्य षिक्षित व्यक्ति को खाते का संचालन का अधिकार देता है तो उसे क्षतिवूर्ती ब्राण्ड (Authorisation Cum indessnity) 50/- के स्आम्प पेपर पर देना होगा, जिसका प्रारूप ।ददमगजनतम दृ 1 पीछे संलग्न है।
  • अशिक्षित व्यक्ति के नाम से चल खाता नही खोला जाना चाहिये।
  • यदि अषिक्षित व्यक्ति संयुक्त नाम से किसी षिक्षित व्यक्ति के साथ खाता खोलता है तो सिर्फ संयुक्त रूप से ही उस खाते का संचालन होगा,इसमें हम दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी को, जैसी कोई सुविधा नही दी जावेगी।
  • इस प्रकार के संयुक्त खातों में चेक बुक सुविधा नही दी जाना चाहिये।
द) नेत्रहीन व्यक्ति इ) स्वयं स्वामित्व (Sole Propritorship)
वास्ते गणेष ट्रेडिंग कम्पनी

XYZ

स्वयं स्वामित्व
For Ganesh Trading Company


XYZ


Sole propritor
फ) अविभाजित हिन्दू परिवार खाता (Hindu undivided Family (HUF) Account)

अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों के संयुक्त नाम से बैंक खाता खोल सकता है, खाता परिवार के वरिष्ठ पुरूष मुखिया- ’’कर्ता’’ के नाम से अथवा उनके द्वारा संचालित व्यवसाय के नाम से खोला जा सकता है। इस प्रकार के खाता खोलने में निर्धारित प्रारूप के अलावा एक अतिरिक्त आवेदन फाॅर्म एवं नमूना हस्ताक्षर कार्ड लिया जावे जिसका प्रारूप Annexture-4 में पीछे संलग्न है। इस प्रकार के खातों में बड़े अक्षरों में "HUF Account" खाता खोलने के आवेदन फाॅर्म में नमूना हस्ताक्षर कार्ड में एवं पास बुक में अवष्य लिखा जाना चाहिये। बैंक द्वारा परिवार के मुखिया ’कर्ता’ से एक निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र (Declaration on Letter) लिया जावे जिसका प्रारूप Annexture-5 में पीछे संलग्न है।

ज) पार्टनरसिप खाता ज) लिमिटेड कम्पनी खाता
लिमिटेड कम्पनी के नाम से खाता खोलते समय निम्नानुसार दस्तावेज लिये जाना चाहिये।

ट्रस्ट खाता (Trust Account)

अन्य खाते - स्कूल/महाविद्यालय (School/College)

दीवालिया (Insolvent)

न्यायालय द्वारा दीवालिया घोषित व्यक्ति का खाता नही खोला जा सकेगा ।

पागल (Lunatics)

वैधानिक रूप से पागल व्यक्ति को बैंक में खाता खोलने हेतु कोई प्रतिबंध नही है, शाखा प्रबंधक पूर्ण औपचारिकताएं, आवष्यक सावधानियां/दस्तावेज लेकर मुख्यालय की अनुमति से खाता खोल सकता है।

परिसमापक (Liquidators)

मुख्यालय की अनुमति लेकर ही इस प्रकार के खाते को खोला जा सकता है।